रायपुर { वफादार साथी }| छत्तीसगढ़ आर.टी.आई. संघ में निर्णय लिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना कोई आधार के आर.टी.आई. कार्यकर्ता को ब्लैकमेलर बोलेगा उसके खिलाफ माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किया जाएगा और जो भी उसको प्रकाशित करेगा और जो भी उसे लाइक और शेयर करेगा उसे भी माननीय न्यायालय में पार्टी बनाया जाएगा इसलिए आर.टी.आई. एक्ट से जलने वाले सभी जलनखोरों को सूचना दी जाती है कि वह कानून के दायरे में रहकर सोशल मीडिया में लिखें अन्यथा विधिक कार्रवाई की जाएगी ।
जिसकी समस्त जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर लिखने वाले की होगी देश के सबसे बड़े पवित्र मंदिर में से एक लोकसभा, राज्यसभा है जिसमें आर.टी.आई. एक्ट को पारित किया गया इसलिए संविधान में दिए गए अधिकार का जो भी व्यक्ति गलत तरीके से टिप्पणी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त विधिक कार्यवाही की जाएगी।
जिस प्रकार "" वेश्या पतिव्रता स्त्री "" से जलता है इस प्रकार कुछ मुर्ख, अनपढ़, दो पैर के जानवर व भ्रष्ट लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं के वैभव, सम्मान और उसकी विद्वता से जलते हैं ऐसे जलनखोरों को आम सूचना दी जाती है कि वह अपने सीमा में रहे अन्यथा विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक - अनिल कुमार अग्रवाल, रायपुर, छत्तीसगढ़