रायपुर {वफादार साथी}|पुरानी सरकार के भ्रष्ट कारनामों को छिपाने में लगे शासन, मामला जिला पंचायत दुर्ग और कलेक्टर दुर्ग का , जिला पंचायत दुर्ग के लोक सेवक श्रीमति काव्या जैन अपने वरिष्ठ अधिकारी श्री मुकेश कोठारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाटन, दुर्ग की जांच कैसे कर सकते हैं ??
छत्तीसगढ़ शासन के नियमों के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारी की जांच कनिष्ठ अधिकारी नहीं कर सकता। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के विरुद्ध होगा. सामान्यतः, यदि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई जांच करनी हो, तो उसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ही शुरू किया जाता है ।
जिला पंचायत दुर्ग में विराजमान लोक सेवक श्रीमति काव्या जैन को पंचायत राज अधिनियम की यह जानकारी नहीं है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 56 में ग्राम पंचायत को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने की शक्ति प्रदान की गई है. इस धारा के तहत ग्राम पंचायत अतिक्रमणधारियों पर कार्रवाई कर सकती है और अतिक्रमण को हटा सकती है।
बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 199 एक ऐसा प्रावधान है जो लोक सेवकों (public servants) को दंडित करता है अगर वे कानून के निर्देशों की अवहेलना करते हैं या महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करने में विफल रहते हैं जो गंभीर संज्ञेय अपराधों (cognizable offenses) से संबंधित होती है.
विस्तार से:-
लोक सेवक द्वारा कानून की अवज्ञा:
धारा 199 के अनुसार, यदि कोई लोक सेवक कानून के तहत दिए गए किसी निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा करता है और इससे किसी को नुकसान होने की संभावना है, तो उसे दंडित किया जा सकता है.
गंभीर संज्ञेय अपराधों की सूचना:-
यह धारा लोक सेवकों को कुछ गंभीर संज्ञेय अपराधों (उदाहरण के लिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 64 से 79, 124, 143 और 144 में उल्लिखित अपराधों) के बारे में जानकारी दर्ज करने के लिए बाध्य करती है.
दंड:-
इस धारा का उल्लंघन करने पर, लोक सेवक को कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
जमानत:-
यह धारा के तहत अपराध जमानतीय हैं, जिसका मतलब है कि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है.
अधिकार क्षेत्र:-
इन मामलों को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाया जाता है.
पुराना प्रावधान:-
भारतीय दंड संहिता में, इस तरह के अपराध को धारा 166A के तहत परिभाषित किया गया था.
लेखक - अनिल कुमार अग्रवाल, रायपुर, छत्तीसगढ़