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छत्तीसगढ़ आर. टी. आई. संघ की कार्यप्रणाली |

अनेक लोगों द्वारा बार-बार यह सवाल उठाया जाता है कि आखिर छत्तीसगढ़ आर टी आई संघ की कार्यप्रणाली कैसी है ?

इस विषय पर यह निर्णय लिया गया हैं छत्तीसगढ़ आर टी आई संघ का कार्य में प्रदेश में पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए आंदोलन करना है ।

वैसे तो कहने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू है मगर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अधिकांश मामलों में जानकारी नहीं दी जाती ।

कोई न कोई कारण बताकर प्रथम अपील व व्दितीय  तक मामले को लटकाने का प्रयास किया जाता है इसलिए सभी आर टी आई के आवेदकों को एकजुट कर प्रशासन में दबाव बनाना की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराई जाए और उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन सत्याग्रह कर विभाग को मजबूर करना कि वह जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं ।

इसके लिए जरूरी है कि छत्तीसगढ़ आर टी आई संघ का संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाए जिसमें ग्राम, पंचायत, वार्ड, मोहल्ला, नगर, तहसील, जिला एवं प्रदेश की कार्यकारिणी हो ।

जो लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन में समय दे सकते हैं उन्हें छत्तीसगढ़ आर टी आई संघ में जिम्मेदारी दी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ आर टी आई संघ का उद्देश्य पारदर्शी व्यवस्था लागू करवा कर कानून का राज स्थापित करने के लिए संघर्ष करना है ।

छत्तीसगढ़ आर टी आई संघ का कार्यकारिणी में

अध्यक्ष -1

उपाध्यक्ष - 2

महासचिव 2

सहसचिव 2

कोषाध्यक्ष 2

मीडिया प्रभारी 2

कार्यकारिणी सदस्य 5

विशेष आमंत्रित सदस्य की संख्या 5 हो सकती है।

यह कार्यकारिणी ग्राम पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक रहेगी जिसका नाम,  पद नाम  एवं निवास का पता के साथ छत्तीसगढ़ आर टी आई संघ वेबसाइट पर उल्लेखित रहेगा ।